प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi Yojana) योजना 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का बिना किसी संपार्श्विक के कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है, जिसे बाद में ₹20,000 और ₹50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके तहत उन्हें हर महीने ₹100 तक का कैशबैक मिलता है।
PM Svanidhi Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक रूप से आर्थिक संरचना में शामिल करना है, ताकि उन्हें बेहतर अवसर मिल सकें और वे आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ सकें। स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे शहरवासियों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विक्रेता, ठेलेवाले, फेरीवाले, आदि के नामों से जाना जाता है। ये विक्रेता सब्जियां, फल, तैयार खाने का सामान, चाय, ब्रेड, कपड़े, जूते, हस्तशिल्प उत्पाद, किताबें, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे नाई, मोची, पान की दुकानें, धोबी सेवाएं आदि प्रदान करते हैं।
PM Svanidhi Yojana के लाभ
- आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें और विस्तार कर सकें। - कम ब्याज दर पर ऋण
इस योजना में ऋण की ब्याज दर 7% निर्धारित की गई है, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण चुकाना आसान बनाता है। - कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं
इस ऋण के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को किसी भी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह और अधिक सुलभ हो जाता है। - प्रसंस्करण शुल्क नहीं
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाता, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यह योजना और अधिक किफायती होती है। - व्यापार संबंधी खर्चों के लिए ऋण का उपयोग
इस योजना में प्राप्त ऋण का उपयोग किसी भी व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कच्चे माल की खरीद, किराए का भुगतान या उपकरणों की खरीद। - आत्मनिर्भरता का समर्थन
यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। - ऋण चुकाने की समय सीमा
इस योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण की चुकाने की अवधि एक वर्ष होती है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स के पास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त समय होता है। - उद्यमिता को बढ़ावा
यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है और रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक होती है। - कोविड-19 महामारी से प्रभावित विक्रेताओं की सहायता
यह योजना विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबर सकें। - राष्ट्रीय स्तर पर लागू
यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिससे देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स इसका लाभ उठा सकते हैं।
PM Svanidhi Yojana के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र या पहचान पत्र।
- वे विक्रेता जो सर्वेक्षण में पहचान किए गए हैं, लेकिन उन्हें प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।
- वे स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें यूएलबी या टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा सिफारिश पत्र (LoR) जारी किया गया है।
- ग्रामीण या परि-शहरी क्षेत्रों के विक्रेता जो शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा में अपना व्यापार करते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया
- https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाएं और होमपेज पर “लॉग इन” बटन पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें और ओटीपी का अनुरोध करें।
- सफल लॉगिन के बाद, उपलब्ध विकल्पों में से वैध “विक्रेता श्रेणी” का चयन करें और “सर्वेक्षण संदर्भ संख्या” (SRN) दर्ज करें।
- इन बुनियादी विवरणों के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें, संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
ऑफ़लाइन प्रक्रिया
- योजना के लिए आवेदन पत्र (LAF) भरने के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ों को समझें।
- अपने सभी दस्तवेज प्रकिया शुरू होने तक तैयार रखें।
- यह सुनिश्चित करें कि मोबाइल फोन आधार नंबर से लिंक हो, क्योंकि यह e-KYC/आधार सत्यापन के लिए आवश्यक होगा।
- अपनी पात्रता स्थिति की जांच करें और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें।
दस्तावेज़ की आवश्यकता
पहले ऋण के लिए
- श्रेणी A और B के विक्रेता:
प्रमाण पत्र या पहचान पत्र। - श्रेणी C और D के विक्रेता:
सिफारिश पत्र (LoR)। - KYC दस्तावेज़:
आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, MNREGA कार्ड, पैन कार्ड।
दूसरे ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- पहले ऋण की चुकौती के प्रमाण पत्र।
निष्कर्ष
पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मदद करती है। इस योजना का उद्देश्य न केवल स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना भी है। यह योजना देशभर के विक्रेताओं के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
PM Svanidhi Yojana से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. PM Svanidhi Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का बिना किसी संपार्श्विक के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है, ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें और उसे विस्तार दे सकें।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र हैं?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए वे स्ट्रीट वेंडर्स पात्र हैं, जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र या पहचान पत्र है। साथ ही, जिन विक्रेताओं का ULB द्वारा सर्वेक्षण में चयन हुआ है, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला, वे भी पात्र हैं। सिफारिश पत्र (LoR) प्राप्त विक्रेता भी आवेदन कर सकते हैं।
3. PM Svanidhi Yojana के तहत कितना ऋण मिलता है?
इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का प्रारंभिक ऋण मिलता है। अगर वे इसे समय पर चुका देते हैं, तो उन्हें ₹20,000 और ₹50,000 तक का ऋण भी मिल सकता है।
4. क्या इस ऋण के लिए कोई संपार्श्विक जमा करना पड़ता है?
नहीं, इस योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण के लिए किसी भी प्रकार का संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता नहीं होती।
5. क्या ऋण पर ब्याज दर लगती है?
हाँ, इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए ऋण पर 7% की ब्याज दर लागू होती है। यह ब्याज दर अन्य ऋण योजनाओं की तुलना में काफी कम है।
6. क्या डिजिटल लेनदेन पर कोई कैशबैक मिलता है?
हाँ, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को हर महीने ₹100 तक का कैशबैक दिया जाता है।
7. ऋण की चुकौती अवधि कितनी है?
पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिए गए ऋण को चुकाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को एक वर्ष का समय मिलता है।
8. क्या योजना में आवेदन करने के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क है?
नहीं, इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाता।
9. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आप https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं। वहां से आप आवेदन पत्र भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
10. अगर मेरे पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आपको योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे और नजदीकी शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।
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